
Maharashtra : मेरे बेटे का स्पर्म मुझे दिला दें...बेबस मां पहुंची हाई कोर्ट !
Lucknow Desk : आज के समय में कुछ भी हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे अजीबो गरीब मामले सामने आते हैं। सुन के दिमाग चकरा जाएं। हम जो आपको मामला बताने जा रहे हैं। वो बेहद चौंकने वाला हैं। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट का हैं। बता दें कि हां एक मां ने अपने मरे हुए बेटे के स्पर्म (वीर्य) को इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है। उन्होंने ये मांग इसलिए किया है कि ताकि वह अपने परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ा सके। मुंबई के एक प्रजनन केंद्र ने उस महिला को वीर्य देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। अब कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश देते हुए ब्रीडिंग सेंटर को निर्देश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए, तब तक मृतक के वीर्य को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में बेटे की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका जस्टिस मनीष पिताले की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। इस याचिका पर जज ने कहा कि यदि सुनवाई पूरी होने से पहले युवक का वीर्य क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो याचिका का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, इसलिए कोर्ट ने फर्टिलिटी सेंटर को याचिका के निपटारे तक युवक का वीर्य सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके बाद, 16 फरवरी को युवक की बिना वसीयत लिखे ही मौत हो गई और अब फर्टिलिटी सेंटर ने स्पर्म देने से इनकार कर दिया है। महिला ने याचिका में बताया कि पति और बेटे दोनों की मौत हो चुकी है और घर में कोई पुरुष नहीं बचा है। ऐसे में वह बेटे के वीर्य से परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है।