Tv 24 Network: Best News Channel in India
न्यूज चैनलों पर SC ने अपनाया सख्त रवैया, जानिए नए नियमों पर जस्टिस ने क्या कहा?
Wednesday, 20 Sep 2023 00:00 am
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Lucknow Desk: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के बीच मजबूत स्व-नियमन का आह्वान किया है। अदालत ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) से गलत चैनलों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के तरीके सुझाने को कहा।

बता दें कि हाल के दिनों में देश की सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनलों के नफरती करों को लेकर कई बार टिप्पणी कर चुकी है। कोर्ट को यहां तक कहना पड़ गया कि ऐसे एंकर जो देश के अंदर अपने बयानों से नफरत फैलाने का काम करते है उन्हे ऑफ एयर क्यूं नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चैनलों के नफरती एजेंडें को लेकर न केवल नई गाइड लाइन जारी होगी बल्कि जुर्मानें का भी प्रावधान रखा जाएगा।

इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने अब न्यूज ब्राडकास्टिंग को नए दिशा निर्देश में आने के लिए 4 हप्ते का सामय लिया है। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा था। चीफ जस्टिस की पीठ ने ये तो साफ कर दिया है कि वो मीडिया पर किसी भी तरह की सेंसर सीप नहीं चाहते है। लेकिन नियमों को जरूर सख्त करना चाहते है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली सुनवाई में चैनलों पर एक लाख के जुर्मानें को बेहद कम माना था।