Lucknow Desk: माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट एक बार फिर झटका लगा है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गुरुवार को दोषी करार करते हुए 10 साल की सजा सुनाई है इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरे आरोपी सोनू पर दो लाख का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। बता दे कि एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को दोषी करार दिया था।
शुक्रवार यानी 27 अक्तूबर को अदालत में मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं। जबकि मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा कि केस मेंटेनेबल नहीं है। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।
दरअसल, करंडा थाना के सुआपुर के रहने वाले कपिलदेव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी और उस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी 120 बी के तहत आरोपी थे। मुख्तार अंसारी कपिलदेव हत्याकांड के मूल केस में बरी हो चुका था। जिला प्रशासन की तरफ से कपिलदेव हत्याकांड और एक हत्या के प्रयास के मामले को मिलाकर करंडा थाना में गैंगस्टर का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें मुख्तार अंसारी को न्यायालय ने दोषी करार दिया था। जिसके बाद से मुख्तार अंसारी सजा काट रहे है।
सजा के आदेश पर आंखें नम
कोर्ट ने गुरुवार को जब मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया था, तब कपिलदेव सिंह के पोते शिवम सिंह ने कोर्ट और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए धन्यवाद दिया था। शिवम सिंह ने कहा था कि कपिलदेव सिंह मेरे दादा थे और जब घटना हुई थी तब मैं 3 या 4 साल का था। जब बड़े हुए तब आसपास के गांव में जाते थे और दादा जी का नाम बताते थे तो लोग कहते थे कि दादा कपिलदेव सिंह बहुत अच्छे थे। हालांकि घटना के बारे में उन्हें बहुत जानकारी नहीं है। कपिलदेव सिंह की पत्नी सुमित्रा देवी कुछ भी बोल नहीं पा रही थीं। लेकिन जैसे से उनके पति की हत्या में शामिल आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार देने की सूचना मिली तो आंखें नम हो गईं और केवल हाथ जोड़ रही थीं।
छह मामलो में हो चुकी है सजा
बता दे कि मुख्तार अंसारी को इससे पहले 6 मामलों में सजा हो चुकी है। 29 अप्रैल 2023 को 10 साल का सजा और जुर्माना के रुप में 5 लाख लगाया है। 2022 में भी गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, लखनऊ हाईकोर्ट ने दो मामलों में फैसला सुनाया है
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