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Bahraich News: BJP विधायक सुरेश्वर सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
Friday, 05 Jan 2024 00:00 am
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Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दे कि करीब 22 साल पुराने मामले में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सींह को दो साल की सजा और 25 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है। ये पूरा मामला तत्कालीन SDM को धमकाने से जुड़ा है। कोर्ट ने विधायक को मामले में दोषी करार देते हुए विधायक को सजा सुनाया है।

किस मामले में सजा?

दरअसल, विधायक को 22 साल पुराने मामले में एसीजीएम एमपी-एमएलए की कोर्ट ने सजा सुनाई. विधायक के खिलाफ 2 सितंबर 2002 में हरदी थाने में एसडीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था। सुरेश्वर सिंह मौजूदा समय में बीजेपी से महसी विधानसभा से विधायक है। सजा का ऐलान होने के बाद विधायक के चाहने वालों की बहराइच आवास पर भीड़ लगी है।

हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को कोर्ट की तरफ से अपीलीय जमानत दे दी गई है। विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 60 दिनों की अपीलीय जमानत मिली है। अब 60 दिनों में विधायक सुरेश्वर सिंह जिला जज के सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे।