Manish Sisodia Bail: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। दरअसल, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।
जमानत के लिए रखी शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के बेल बांड पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी मनीष सिसोदिया के सामने रखी हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। रिहाई के दौरान गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
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