Lucknow Desk: भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। दरअसल, 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। इस पद के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था।
चुनाव आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि 7 से 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन पत्र में जांच 22 अगस्त को होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उसी दिन रात को परिणाम घोषित किए जाएंगे।
देश का कोई भी चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का होता है। संविधान के अनुच्छेद 324, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े 1952 और 1974 के कानूनों के तहत यह जिम्मेदारी पूरी तरह निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 4 (3) के अनुसार, अगर दोनों संवैधानिक पदों का कार्यकाल सामान्य रूप से समाप्त होता है तो निर्वाचन आयोग को अगले चुनाव के लिए 60 दिन पहले अधिसूचना जारी करनी होती है। इसके पीछे का उद्देश्य यह होता है कि मौजूदा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनके उत्तराधिकारी चुन लिए जाएं, जिससे संवैधानिक रिक्ति ना रहे।