Lucknow Desk : आजकल अपने देखा होगा कि हर जगह आवारा कुत्ते घूमा करते हैं। जिसके चलते रोज़ घटनाएं होती रहती हैं। बीते दिनों कई ऐसे हादसे हुए जिसने सभी को डरा दिया हैं। बता दें कि आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज से हो रही मौतों से लोग परेशान थे। जिसके चलते हाईकोर्ट ने शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का आदेश जारी किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया, जिसमें अदालत ने राज्य में कुत्तों के काटने की घटनाओं और आवारा पशुओं के आतंक से होने वाली मौतों का संज्ञान लिया था। वहीं इस आदेश से डांग लवर्स काफी नाराज दिख रहे हैं। सोमवार रात इंडिया गेट पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ किया कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था ने इस काम में बाधा डाली, तो उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा और एफआईआर दर्ज करने तक के निर्देश दिए जा चुके हैं। दिल्ली में रोहिणी के पास पूठ कलां में आवारा कुत्ते के काटने से रेबीज के कारण 6 साल की बच्ची की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज से हो रही मौतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम आदेश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-NCR से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से उठाकर शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी संगठन या व्यक्ति इस काम में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।