
Abbas Ansari के हेट स्पीच केस में आया कोर्ट का फैसला, रद्द हो सकती है विधायकी?
Digital Desk: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे व मऊ सदर विधायक Abbas Ansari एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे आज फैसला आया है। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। बता दें, सीजेएम डॉ केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी।
बता दें, विधायक Abbas Ansari के खिलाफ 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोतवाली थाने में दर्ज इस मामले में Abbas Ansari, उनके भाई उमर अंसारी और तीन अन्य लोगों पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को “देख लेने” की धमकी देने का आरोप था।
क्या है यह मामला ?
दरअसल, 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा में Abbas Ansari ने कथित तौर पर विवादित बयान दिया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद हिसाब-किताब करने की धमकी दी, जिसे हेट स्पीच माना गया। जिसके बाद शहर कोतवाली में सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर पर अब्बास, उमर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा, दक्षिण टोला थाने में भी आचार संहिता उल्लंघन का एक अलग मामला दर्ज हुआ था।
क्या रद्द हो सकती है विधायकी?
गौरतलब है कि Abbas Ansari ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा-सुभासपा गठबंधन के तहत मऊ सदर सीट से जीत हासिल की थी। उनके दिवंगत गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी, पांच बार मऊ से विधायक रह चुके हैं। Abbas Ansari को क्षेत्र का प्रभावशाली नेता माना जाता है। कोर्ट का फैसला Abbas Ansari के राजनीतिक करियर को प्रभावित कर सकता है। उनकी विधायकी रद्द हो सकती है।